FUNDAMENTAL RIGHTS

Fundamental rights are the basic human rights guaranteed to individuals. It is given under part III of the constitution of India, Article 12 to 35 deals with Fundamental Rights. Fundamental rights are enforceable in nature and justifiable rights. If anyone infringes the fundamental rights of an individual they can directly approach to supreme court o high court for the violation.

Fundamental rights मौलिक https://futuredrishti.net/fundamental-right-in-hindiअधिकार

In simple terms, every individual is born with some basic rights and these rights are enshrined in the constitution as it protects the personal dignity of an individual and protects them from indiscrimination on any basis be it caste, sex, creed etc.

Features Of Fundamental Rights

  1. Protected by the constitution- As it is guaranteed under part III of the constitution. They are protected, unlike the ordinary legal right by the constitution of India. There are some of the rights available to the non-citizens also like foreign citizens.
  2. Justifiable- They are justiciable in nature and they allow the person to approach the court in case of violation of any rights. As legal remedies are available under the constitution of India.
  3. Not permanent or sacrosanct- They can be amended or repealed by the constitutional amendment procedure. Also, they are not absolute in nature some of the reasonable restrictions is attached to the rights for the security of the public, sovereignty etc
  4. Suspension of rights- The rights can be suspended at the time of emergency only article 20,21 cannot be curtailed or taken away at any point in time.
  5. Universal- The fundamental rights are universal in nature it is equal for all irrespective of any kind of discrimination based on caste, sex etc.,

Essential fundamental rights

Earlier at the time of incorporation of constitution, there were 7 fundamental rights that were taken from Constitution of USA. As our constitution of India is regarded as bags of borrowings because most of the things are borrowed from the other constitution. But after the amendment tight to property was been abolished as given under article 21 now it has been under article 300 A by the 44th amendment. Now after the repealed article, we have 6 fundamental rights in the picture. That will be discussed in this article below.

Article 14-18 (Right to equality)

It’s a very important right as the government will treat everyone in the same circumstances alike. The state will not discriminate against any citizen undercast, religion, gender etc…

Article 19-22 (Right to freedom)

Every citizen of India has the right to freedom of opinion and expression without any obstacles. It gives people a life of grace among other things.

Article 23 and 24(Right against exploitation)

This is important to protect children from child labour. As many people appointed child for small works in their factories, miles etc.. which is illegal.

Article 25 (Right to freedom of religion)

It provides people with the right to freedom of conscience and the right to practice, freely preface and propagate religion. It means that every individual has the right to be of any religion of their choice.

Article 29 and 30 ( Cultural and educational right)

It provides economic, social and cultural right as people have the right to work, the right to an adequate standard of living, the right to physical and mental health, and social security. Everyone has education rights.

Article 32 ( Right to constitutional remedies)

With this right, any individual can go to the supreme court to seek justice if he feels that his right has been unduly deprived. This also called as ‘ heart and soul of the constitution.

Conclusion

Fundamental rights are made for all citizens and we should follow them and take their advantage when we need them but not only for ourselves we make sure that if anyone doesn’t know about their right so we should help them. We should believe that freedom, the right to choose, the right to vote, respect, and justice is the fundamental rights of all people, all people must obtain these rights. Fundamental rights play an important role as they are essential for the fulfilment of the full moral, spiritual, intellectual status of the individual. The main motive to establish these laws to preserve individuals liberty, maintain equitable society and establish a welfare state.

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए गए मूल मानव अधिकार हैं। यह भारत के संविधान के भाग III के तहत दिया जाता है, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार प्रकृति और न्यायसंगत अधिकारों में लागू हैं। यदि कोई व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वे उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय ओ उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं।

सरल शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति कुछ बुनियादी अधिकारों के साथ पैदा होता है और ये अधिकार संविधान में निहित हैं क्योंकि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करता है और उन्हें किसी भी आधार पर जाति, लिंग, पंथ आदि से बचाता है।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं

  1. संविधान द्वारा संरक्षित- जैसा कि संविधान के भाग III के तहत इसकी गारंटी है। वे भारत के संविधान द्वारा सामान्य कानूनी अधिकार के विपरीत संरक्षित हैं। गैर-नागरिकों के लिए उपलब्ध कुछ अधिकार भी विदेशी नागरिकों को पसंद हैं।
  2. न्यायसंगत- वे प्रकृति में न्यायसंगत हैं और यह व्यक्ति को किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है। भारत के संविधान के तहत कानूनी उपचार उपलब्ध हैं।
  3. स्थायी या पवित्र नहीं- उन्हें संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा, वे प्रकृति में पूर्ण नहीं हैं, कुछ उचित प्रतिबंध जनता की सुरक्षा, संप्रभुता आदि के अधिकारों से जुड़े हैं।
  4. अधिकारों का निलंबन- आपातकाल के समय अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल 20,21 पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है या किसी भी समय इसे हटा दिया जा सकता है।
  5. सार्वभौमिक- मौलिक अधिकार प्रकृति में सार्वभौमिक हैं यह जाति, लिंग, आदि के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव के सभी के लिए समान है।

आवश्यक मौलिक अधिकार

पहले संविधान के समावेश के समय, 7 मौलिक अधिकार थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। जैसा कि हमारे भारत के संविधान को उधार के बैग के रूप में माना जाता है क्योंकि अधिकांश चीजें दूसरे संविधान से उधार ली गई हैं। लेकिन अनुच्छेद 21 में दिए गए अनुसार संपत्ति में संशोधन को समाप्त कर दिया गया था, अब यह 44 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 ए के तहत किया गया है। अब निरस्त लेख के बाद, चित्र में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। इस लेख में नीचे चर्चा की जाएगी।

अनुच्छेद 14-18 (समानता का अधिकार)

यह एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि सरकार सभी के साथ समान परिस्थितियों में व्यवहार करेगी। राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, धर्म, लिंग आदि…

अनुच्छेद 19-22 (स्वतंत्रता का अधिकार)

भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी बाधा के राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह लोगों को अन्य चीजों के बीच अनुग्रह का जीवन देता है।

अनुच्छेद 23 और 24 (शोषण के खिलाफ अधिकार)

बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। जितने लोगों ने अपने कारखानों, मील आदि में छोटे कामों के लिए बच्चे को नियुक्त किया .. जो कि गैरकानूनी है।

अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार)

यह लोगों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अभ्यास का अधिकार, स्वतंत्र रूप से धर्म की प्रस्तावना और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म के होने का अधिकार है।

अनुच्छेद 29 और 30 (सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार)

यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है क्योंकि लोगों को काम करने का अधिकार है, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार है, और सामाजिक सुरक्षा है। सभी को शिक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)

इस अधिकार के साथ, कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मांगने जा सकता है यदि उसे लगता है कि उसका अधिकार वंचित है। इसे संविधान का as हृदय और आत्मा भी कहा जाता है।

निष्कर्ष

मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए बने हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए और जब हमें उनकी आवश्यकता हो तो उनका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन न केवल स्वयं के लिए हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अगर किसी को उनके अधिकार के बारे में पता नहीं है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें यह मानना ​​चाहिए कि स्वतंत्रता, चुनने का अधिकार, मतदान का अधिकार, सम्मान और न्याय सभी लोगों का मौलिक अधिकार है, सभी लोगों को ये अधिकार प्राप्त करने होंगे। मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे व्यक्ति की पूर्ण नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक स्थिति की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। व्यक्तियों को स्वतंत्रता बनाए रखने, समतामूलक समाज को बनाए रखने और कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए इन कानूनों को स्थापित करने का मुख्य मकसद है।